प्रियवीएलई,
आप सभी से यह अनुरोध किया जाता है कि आप सभी को आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है।
- सभी VLE जो हमारे साथ काम करते है उनका टी डी एस कटता है, और जिसका भी टीडीएस कटता है उनको ITR फाइल करना अनिवार्य है।
- सभी वीएलई को सलाह दी जाती है कि,1000 से 5000 तक के दंड से बचने के लिए वे अपना आयकर रिटर्न 20/07/2019 से पहले डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से भर दे।
- सभी VLE को अवगत कराने की ज़रूरत है की वे थोड़ा पैसा खर्च कर के अपना रिफंड प्राप्त कर सकते है।
- ITR फाइल करने के और भी फायदे है जो बैनर में दर्शाए गए है। VLE दूसरे कर दाताओं के ITR फाइल कर के अपनी कमाई भी बढ़ा सकते है।
हर VLE को आंकलन वर्ष 2019-20 की ITR
20 जुलाई 2019 से बढाकर 28 अगस्त 2019 से पहले फाइल करना है।
20 जुलाई 2019 से बढाकर 28 अगस्त 2019 से पहले फाइल करना है।
फाइल करने में अगर दिक्कत आए तो निम्लिखित नंबर पे कॉल कर सकते है -
Tax Genius:- 08019448888 / 08096158888
Tax2win :- 9116684436
डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ITR दाखिल करने के लिए मैन्युअल LINK-https://goo.gl/U5cRe3
प्रिय वीएलई,
आप सभी से अनुरोध है कि तत्काल आधार पर आयकर रिटर्न दाखिल करें, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019 तक बढ़ा दी गई है। टीडीएस उन सभी वीएलई के लिए काटा जाता है जो सीएससी के साथ काम करते हैं और सरकारी प्रावधान के अनुसार, उन सभी का टीडीएस काटा जाता है इसलिए उन्हें बिना असफल हुए अपना आईटीआर दाखिल करना होगा। सभी वीएलई से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष 2019-2020 का आयकर रिटर्न 28 अगस्त 2019 से पहले डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से दाखिल करें ताकि देर से दाखिल होने पर 1000 से 5000 तक जुर्माना ना लगाया जा सके।
आपको यह बताना महत्वपूर्ण है कि मामूली राशि खर्च करके आप अपने टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं। आईटीआर दाखिल करने के अन्य लाभों की सूची बैनर में प्रदान की गई है। वीएलई बैनर में उल्लिखित अन्य करदाताओं के आईटीआर दाखिल करके अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए वीएलई हमें कॉल कर सकते हैं – Tax Genius -08019448888 / 08096158888; Tax 2 Win - 9116684436 या shivam.nagar@csc.gov.in और shubhangi.jagdish@csc.gov.in पर हमें मेल करें।
प्रिय वीएलई,
आप सभी से अनुरोध है कि तत्काल आधार पर आयकर रिटर्न दाखिल करें, आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2019 तक बढ़ा दी गई है। टीडीएस उन सभी वीएलई के लिए काटा जाता है जो सीएससी के साथ काम करते हैं और सरकारी प्रावधान के अनुसार, उन सभी का टीडीएस काटा जाता है इसलिए उन्हें बिना असफल हुए अपना आईटीआर दाखिल करना होगा। सभी वीएलई से अनुरोध है कि वे वित्तीय वर्ष
आपको यह बताना महत्वपूर्ण है कि मामूली राशि खर्च करके आप अपने टीडीएस रिफंड का दावा कर सकते हैं। आईटीआर दाखिल करने के अन्य लाभों की सूची बैनर में प्रदान की गई है। वीएलई बैनर में उल्लिखित अन्य करदाताओं के आईटीआर दाखिल करके अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं।
किसी भी स्पष्टीकरण के लिए वीएलई हमें कॉल कर सकते हैं – Tax Genius
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