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1. क्या है एनपीएस ?
नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है, जिसे केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था. इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है. साल 2009 के बाद से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया. अब सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकता है. रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी रकम से रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए एनुइटी ले सकते हैं.
2. एनपीएस में शामिल होने की शर्तें
कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है, इसमें शामिल हो सकता है. इस स्कीम में शामिल होने के लिए नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों का पालन करना जरूरी है.
4. खाता खुलवाने के लिए ये हैं जरूरी दस्तावेज
- एड्रेस प्रूफ.
- आइडेंटिटी प्रूफ.
- बर्थ सर्टिफिकेट या दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट.
- सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म
5. क्या है टियर-I और टियर-II खाता
इस योजना में दो तरह के अकाउंट होते हैं. टियर 1 और टियर 2. हर सब्सक्राइबर को एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN)उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 12 अंकों का एक नंबर होता है. यही नंबर सभी लेन-देन में काम आता है.टियर 1 अकाउंट :
इस अकाउंट को खुलवाना अनिवार्य है. इस अकाउंट में जो भी रकम जमा कर रहे हैं उसे वक्त से पहले यानी रिटायरमेंट तक नहीं निकाल सकते. जब आप स्कीम से बाहर जाएंगे, तब ही इसकी रकम आप निकाल सकते हैं.
टियर 2 अकाउंट :
कोई भी टियर 1 अकाउंट होल्डर इस अकाउंट को खोल सकता है और अपनी इच्छा से इसमें पैसा जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है. यह अकाउंट सभी के लिए अनिवार्य नहीं है. यह आपकी इच्छा पर निर्भर है
निम्नलिखित प्रकिया का पालन करेंं
http://13.126.173.165/nps/index.php/Csc_login/index
डिजिटल सेवा कनेक्ट करे
आपना ID व पासवर्ड दर्ज करे
पहली बार आप पोर्टल पर लागईन कर रहे है तो फार्म मेंं अपना डिटेल भरे
कस्टमर Ragistration पर क्लिक करे
Helped By Society पर क्लिक करे
जनसेवा संचालक समिति मीरजापुर पर क्लिक करे
सोसाईटी सलेक्ट करेे व कस्टमर का पेन कार्ड नम्बर डालकर सबमिट करे
विडियो लिंक को क्लिक कर जरूर देखे आपको फार्म भरने मे आसानी होगी
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